फिलहाल जेल में ही रहेंगे राजद सुप्रीमो लालू यादव, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज..

चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब लालू यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

लगभग 4 घंटे तक आज अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिबल ने तथा सीबीआई की ओर से राजीव सिन्हा ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राजद सुप्रीमो को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

ज्ञात हो कि, रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को चारा घोटाले के चार मामलों सजा सुनाई थी। लालू यादव ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। इनमें से तीन मामलों में हाईकोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी है। वहीं, दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी ओर जमानत देने का आग्रह किया था। याचिका में उनकी सेहत का हवाला देते हुए ये कहा गया था कि 7 साल की सजा में से आधी सजा वो काट चुके हैं। बिगड़ती तबियत को ध्यान में रखते हुए बाकी की सजा माफ़ कर जमानत दे दी जाए। आपको बता दें कि वर्तमान में लालू यादव दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं। 23 जनवरी 2021 को उन्हें रिम्स से दिल्ली एम्स रेफर किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जेल में बितायी गयी अवधि की गणना में जो गणित सीबीआई ने पेश की, लालू यादव उसमें ही फंस गये। जिसकी वजह से आखिरकार फैसला सीबीआई के हक़ में आया। सीबीआई ने ऐसी दलीले दीं कि लालू के जेल से बाहर निकलने का रास्ता फिर बंद हो गया। माना जा रहा है कि अब लालू यादव जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

गौरतलब है कि चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं। इनमें से चार मामलों में उन्हें पहले ही सजा मिल चुकी है। वहीं इनमें से तीन मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।

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