चारा घोटाला में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिलहाल जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। दुमका कोषागार मामले में 9 अप्रैल को लालू यादव की आधी सजा पूरी होने के बाद उनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा है। अदालत ने सीबीआई को 3 दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। हालांकि लालू यादव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
लालू यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका में ऐसी दलील दी गई है कि दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्हें जितनी सजा मिली थी, उसकी आधी उन्होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने पर अब उन्हें जमानत दी जाए। इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इस वक्त कोर्ट ने लालू की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है।
लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि 9 अप्रैल 2021 को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो की सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है। हालांकि रांची की सीबीआई कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है। फिलहाल गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है।