चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका और जेल मैन्युअल उल्लंघन के मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने दुमका जेल से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने के दावा करते हुए जमानत याचिका दायर की है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा दी थी। लालू प्रसाद का कहना है कि उन्होंने अपनी सजा के 3.5 साल जेल में बिता लिए हैं। जिसकी अवधि 8 फरवरी को पूरी हो गई है। अब इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
इधर सीबीआई ने लालू की इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है ।आधी सजा काटने में 28 दिन अभी भी कम है। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद लालू प्रसाद और सीबीआई को हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी जमा करने के निर्देश देते हुए सुनवाई की तारीख 19 फरवरी निर्धारित की है।
वहीं हाईकोर्ट ने रिम्स को जेल मैन्युअल उल्लंघन मामले की रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया था। यह मामला लालू यादव को पेईंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले मे शिफ्ट करने से जुड़ा है। फिलहाल रिम्स ने लालू को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा है। रिपोर्ट के लिए रिम्स ने मेडिकल बोर्ड का गठन तो किया था लेकिन कोर्ट में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी।