राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा जेल मैन्युअल उल्लंघन के मामले की सुनवाई आज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई। जहां न्यायालय में जेल प्रबंधन की ओर से जेल मैन्य्अल पर रिपोर्ट सौंप दी गयी वहीं रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू प्रसाद के बारे में आज भी कोई रिपोर्ट नहीं सौपी गयी। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए रिम्स निदेशक से शो कॉज जारी किया ।
अदालत ने रिम्स निदेशक से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि दो बार आदेश करने के बाद भी रिम्स की ओर से जवाब क्यों नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट ने रिम्स को अंतिम मौका देते हुए 19 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में लालू यादव की रिपोर्ट मांगी है।
इससे पूर्व अदालत ने अपनी पिछली सुनवाई में जेल से बाहर इलाजरत कैदियों की सुरक्षा के मद्देनजर से कारा महानिरीक्षक से एसओपी की मांग थी। जिसपर जेल प्रबंधन ने स्पष्ट किया था कि जेल मैन्युअल में जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा एक एसओपी तैयार की जा रही है। अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि जेल से बाहर इलाजरत कैदियों से संबंधित एसओपी पर सहमति मिल गयी है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में रिम्स प्रबंधन से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी मांगी है।