जेपीएससी के नए नियमों से बढ़ेगी अभ्यर्थियों की मुश्किलें..

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चार वर्षों की सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लेने की घोषणा के बाद उसके लिए विज्ञापन सोमवार को ही जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा वर्ष 2017 से 2020 तक के लिए ली जाएंगी । जेपीएससी विभिन्न सेवाओं के लिए कुल 252 पदों के लिए बहाली लेगी। इसके तहत परीक्षा में भाग लेने के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 मार्च के रात 11 बजकर 45 मिनट तक किया जा सकेगा। परीक्षा के लिए संभावित तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। दो मई को प्रारंभिक परीक्षा और सितंबर के अंतिम सप्ताह से मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के होने से हजारों परीक्षार्थियों का लंबा इंतजार खत्‍म होने वाला है। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा को लेकर नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं जो अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है।

नए नियम के अनुसार इस परीक्षा में भाग होने लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी 15 मार्च 2021 तक स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । इसके अलावा वैसे पुरुष या महिला परीक्षार्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हैं वे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस बार की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता खत्म कर दी गई है। ऐसे में जनरल वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसके अलावा परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर की सीमा की बाध्यता खत्म कर दी गई है।

वहीं इस परीक्षा में शामिल होनेवाले परीक्षार्थियों की अधिकतम आयु सीमा की गणना एक अगस्त 2016 हाेगी वहीं न्यूनतम आयु सीमा की गणना एक मार्च 2021 से होगी। कई वर्षों के बाद परीक्षा होने की वजह से अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है हालांकि आरक्षित श्रेणी के परीक्षार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। इसके तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु की सीमा 37 वर्ष, महिलाओं (सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग) के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति व जनजाति (महिला सहित) के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त 10 वर्ष तथा एक्स सर्विस मैन को पांच वर्ष की छूट होगी। एक्स सर्विस मैन को इसका लाभ लेने के लिए न्यूनतम तीन साल की सेवा अनिवार्य होगी।