राज्य में हजारों ग्राहकों पर बैंक का पैसा नहीं चुकाने को लेकर नीलाम पत्र वाद दर्ज है। लेकिन नीलाम पत्र पदाधिकारी की कमी के कारण से इसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि ना तो लोगों से पैसे की वसूली हो रही है और ना ही उनकी संपत्ति की नीलामी करने को लेकर कई कार्रवाई हो रही है।
इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने अब नीलाम पत्र पदाधिकारी पद हेतु कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रिटायर्ड पदाधिकारियों को बहाल करने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में कॉन्ट्रैक्ट पर नीलाम पत्र पदाधिकारियों की बहाली की जाएगी। सरकार ने बहाली का अधिकार जिला उपायुक्त को दिया है। इसके बाद संबंधित प्रमंडल के कमिश्नर की अनुमति प्राप्त कर उपायुक्त आवश्यकता अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पर नीलाम पत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे।
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। विभाग के संयुक्त सचिव रामकुमार सिन्हा द्वारा सभी जिले में नीलाम पत्र पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु आवेदन की तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। उपायुक्त को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।
नियुक्ति से संबंधित तमाम जानकारी विभाग की वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट के अंतर्गत Revenue, registration & land reforms department के पब्लिकेशंस एंड अनाउंसमेंट में जाकर रिक्रूटमेंट ऑप्शन के तहत सारा विवरण देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि नीलाम पत्र पदाधिकारी की नियुक्ति होने के बाद बकायेदारों से वसूली की प्रक्रिया तेज होगी। इससे बैंकों के पास पर्याप्त फंड भी जमा होंगे।