राज्य में लगातार बढ़ते कोरोनावायरस के मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने लाकडाउन को 27 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकारी बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में 13 मई की सुबह 6 बजे खत्म हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 2 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला हुआ। इस दौरान 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त नये प्रतिबंध भी प्रभावी होंगे, ताकि कोरोना संक्रमण से राज्य को मुक्त किया जा सके। वहीं, आवश्यक वस्तुओं पर पहले की भांति ही छूट जारी रहेगी। बता दें कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि तीसरी बार बढ़ी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिसे मिनी लॉकडाउन भी कहा जा रहा है, इस अवधि में आगामी 16 मई से शादी समारोह में लोगों की उपस्थिति पर कड़ाई की गयी है। अब या तो कोर्ट मैरिज होगा या फिर अपने घरों से ही शादी कर सकेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो पायेंगे। वहीं, इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य से बाहर आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। बहुत जरूरी होने पर जरूरी कागजातों के साथ बाहर जा सकेंगे, लेकिन ई पास लेना अनिवार्य होगा। झारखंड से बाहर आने एवं जाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी। आप बाहर गए तो लौटने पर आपको कोरोना निगेटिव का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद ही राज्य में वापसी हो सकेगी।
16 मई के बाद लागू होंगे ये नए नियम..
नइ गाइडलाइन में 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंध तो लागू रहने की बात कही ही गइ है, इसके अलावा नए प्रतिबंध भी जोडे गए हैं।
- राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे.
- इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों हेतु ई-पास के आधार पर होगा.
- शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा. इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा इस अवसर पर किसी प्रकार का आय़ोजन प्रतिबंधित रहेगा.
- हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा.
नई सख्ती 16 मई से लागू की जाएगी। इससे पहले पिछले तीन सप्ताह से लागू पाबंंदियां पूर्ववत जारी रहेंगी।