रांची: गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में जस्टिस एस॰के द्विवेदी की अदालत में यह सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान ना करें। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी । हालांकि अदालत ने पूर्व दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। बता दे कि अदालत ने सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कहा कि सांसद के खिलाफ विष्णुकांत झा नामक व्यक्ति ने देवघर में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उनकी एमबीए की डिग्री फर्जी है। इस मामले में बिना जांच किए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया। जबकि यह आरोप बेबुनियाद है। यह मामला राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है और पुलिस सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान कर रही है। इस पर अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि अदालत के पूर्व आदेश का पालन करें। साथ ही कहा कि कोर्ट सांसद निशिकांत दुबे को परेशान नहीं करेगी।