सोमवार को लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। याचिका में दुमका के मसानजोर डैम के पानी और बिजली का लाभ संथाल परगना के लोगों को मिले इसकी मांग की गई थी, जिसके सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी करने और साथ ही केंद्र सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा।इस याचिका पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत में सांसद की तरफ से पक्ष रखा।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की पहल
संथाल परगना के किसानों को मसानजोर डैम के पानी और बिजली की सुविधा मिल सके इसलिए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका के जरिए अदालत को यह जानकारी दी गई, कि मसानजोर डैम का पूरा कैचमेंट एरिया झारखंड में आता है। फिर भी इसके जल का पूरा लाभ झारखंड के लोगों के बजाए पड़ोसी राज्य को मिलता है। लेकिन राज्य सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। और झारखण्ड सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है।