रांची: परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की सहमति के बाद 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को दी गई शमन की शक्ति को लेकर जुलाई 2018 के आदेश को विलोपित कर दिया गया। झारखंड सरकार ने मोटर वाहन चेकिंग और राजस्व विभाग के काम से अनुमंडल पदाधिकारियों को हटा दिया है। इनके कार्यों की समीक्षा के बाद परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया।
19 जुलाई 2018 को राज्य सरकार द्वारा गजट प्रकाशित कर राज्य में अपनी एजेंसियों के अतिरिक्त 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत शमन की शक्ति दी थी। लेकिन काम की अधिकता की वजह से ज्यादातर एसडीओ वाहन चेकिंग और राजस्व संग्रहण के काम में रुचि नहीं ले रहे थे। ऐसे में विभाग ने 45 अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। जिसमें यह पाया कि पिछले तीन साल में इनके द्वारा न के बराबर वाहन चेकिंग और राजस्व वसूली ठीक से नहीं हो पाई है। विभाग ने इनके निष्पादित कार्यों और उपलब्धियों की समीक्षा के बाद इनके काम को संतोषप्रद नहीं माना। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। विभाग ने पूरे मामले को चंपई सोरेन के सामने रखा था।