झारखंड कैबिनेट बैठक: 16 प्रस्तावों को मंजूरी, मंईयां सम्मान योजना में हुआ बदलाव…..

रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इनमें सबसे अहम फैसला झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर लिया गया, जिसमें इसके क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई है. इस फैसले के तहत मार्च 2025 के बाद से केवल आधार से लिंक सिंगल बैंक खाता धारकों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावा झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार (तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार) को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में हुआ बदलाव

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया कि अब इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनका आधार एकल बैंक खाते से जुड़ा होगा. यह नियम मार्च 2025 के बाद लागू किया जाएगा. सरकार के इस कदम का उद्देश्य योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है.

निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार की बर्खास्तगी

कैबिनेट बैठक में झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. साधना जयपुरियार लातेहार जिले के मनिका में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं. उनके खिलाफ विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया.

झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 के गठन को मंजूरी दी. इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को बढ़ावा देना और उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करना है. इसके तहत इन उद्यमों को सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की छूट और समर्थन दिया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए बजट प्रस्तावों को स्वीकृति

कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन को भी मंजूरी मिली. इसी क्रम में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को विधानसभा में पेश करने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई.

राज्य सरकार ने छह कर्मियों की सेवा नियमित करने का फैसला लिया

झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेशों और विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर छह कर्मियों की सेवा संपुष्टि और नियमितीकरण को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 में संशोधन कर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के नियमों में शिथिलता प्रदान की गई.

विभिन्न विभागों को वित्तीय सहायता दी गई

कैबिनेट ने प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रांची में राज्य कर्मियों के कार्यों को डिजिटलीकरण करने के लिए 50 लाख 3 हजार 700 रुपये की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी. इसके अलावा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2025 के गठन को भी मंजूरी मिली.

बालपहाड़ी बराज के निर्माण को स्वीकृति

राज्य सरकार ने झारखंड के जल संसाधन विभाग की एक महत्वपूर्ण परियोजना बालपहाड़ी सिंचाई योजना के तहत बालपहाड़ी बराज के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी. यह परियोजना सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने और किसानों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी.

GST दरों में बदलाव के अनुरूप निर्माण कार्यों के भुगतान की मंजूरी

कैबिनेट ने निर्माण कार्यों की श्रेणी में जीएसटी की दर में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को अंतर राशि देयता के भुगतान की स्वीकृति दी. पहले जीएसटी की दर 12% थी, जिसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. इससे प्रभावित विभागों को हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए सरकार ने यह फैसला लिया

ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को मंजूरी

राज्य सरकार ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी. इसके तहत राज्य सरकार, प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी और अन्य संबंधित पक्षकारों के बीच त्रिपक्षीय समझौता (MOU) किया गया, जिसे कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. इस प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में न्यायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से और अधिक सुलभ बनाया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख फैसले

• जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में संशोधित जीएसटी दर के अनुसार भुगतान की स्वीकृति दी गई.

• राज्य सचिवालय सेवा के तहत प्रोन्नति नियमों में ढील दी गई, जिससे अधिकारियों को करियर ग्रोथ में सहूलियत मिलेगी.

• राज्य के डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी गई, जिससे सरकारी कार्यों को सुचारू रूप से ऑनलाइन किया जा सके.

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