झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की. इस बैठक में नौ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र का प्रस्ताव शामिल है. यह बैठक रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्री दीपक बिरूवा, दीपिका पांडेय समेत अन्य मंत्री उपस्थित थे.
बजट सत्र को मंजूरी
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के षष्ठम सत्र के तहत 24 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक बजट सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. यह सत्र अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित होगा.
- प्री-बजट कार्यशाला का आयोजन
कैबिनेट ने रांची के संत जेवियर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित किया है. यह चयन वित्त नियमावली के तहत किया गया, ताकि प्री-बजट कार्यशाला का आयोजन सुचारू रूप से हो सके.
- देवघर में नए एम्स की स्थापना
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी. इसके लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाएगा.
- शिक्षा और पुलिस बल में सुधार
कैबिनेट ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा के तहत सृजित पदों को वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर चिन्हित करने की मंजूरी दी. साथ ही, झारखंड के महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के चयन और नियुक्ति के लिए नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गई. यह निर्णय राज्य में पुलिस बल की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है.
- हाईकोर्ट के आदेश का पालन
कैबिनेट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सदन प्रसाद, जो पूर्व में प्रशाखा पदाधिकारी थे और वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, को आर्थिक लाभ के साथ भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी.
- विशेष न्यायालय की स्थापना
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की संशोधित धारा-14 के तहत गढ़वा के नगर उंटारी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 के न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया गया.
- गैर-शैक्षणिक संवर्ग में सुधार
कैबिनेट ने झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी. यह कदम राज्य में नर्सिंग सेवाओं की गुणवत्ता और कर्मचारियों के कामकाज में सुधार लाने के लिए उठाया गया.
- ऊर्जा विभाग में संशोधन
झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति के प्रावधानों में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.