झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े अहम फैसले….

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2025 यानि आज झारखंड मंत्रालय, रांची में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई और संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

बैठक में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:

नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों के लिए विशेष न्यायालय

झारखंड सरकार ने Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निपटारे के लिए चतरा जिले में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी. इस फैसले से नशीले पदार्थों के बढ़ते मामलों पर प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है.

सेवानिवृत्त अभियंता को वेतन भुगतान

जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता श्री गेब्रियल किड़ो के बकाया वेतन के भुगतान को स्वीकृति दी गई. यह भुगतान उनकी सेवा अवधि के दौरान वेतन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.

स्वास्थ्य क्षेत्र में नई नियुक्तियाँ

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक, और IT एक्जीक्यूटिव जैसे प्रबंधन पदों का सृजन किया गया है. इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में सुधार होगा.

ऊर्जा विभाग में प्रबंध निदेशक का कार्यकाल बढ़ा

झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री कमलेश्वर कांत वर्मा के कार्यकाल को तीन वर्षों से बढ़ाकर चार वर्षों तक के लिए स्वीकृत किया गया. यह कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा.

द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को मंजूरी दी गई.

अदालती आदेशों का पालन

राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए:

• श्री नंद किशोर प्रसाद को विभागीय लेखा परीक्षा से छूट देकर ACP/MACP के तहत वित्तीय लाभ प्रदान किए गए.

• श्री प्रेम कुमार की सेवा नियमित कर उन्हें सभी अनुमेय वित्तीय लाभ दिए गए.

• स्व. राज किशोर सिंह की सेवा नियमित कर उनके परिवार को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया.

CT-MIS परियोजना का विस्तार

CT-MIS परियोजना के तहत परामर्शी कंपनी TCS को एक वर्ष के लिए अनुबंध विस्तार प्रदान किया गया. अब यह अनुबंध 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा.

सलाहकार-सह-विशेष सचिव पद समाप्त

राज्य सरकार ने सलाहकार-सह-विशेष सचिव के संविदा पद को समाप्त करने का निर्णय लिया. यह पद 2015 में बनाया गया था.

अधिवक्ता कल्याण के लिए विशेष योजनाएँ

राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं:

• स्वास्थ्य बीमा योजना: अधिवक्ताओं के लिए 6,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा.

• पेंशन योजना: 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को 7,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी.

• वृत्तिका भत्ता: नए अधिवक्ताओं को पहले तीन वर्षों तक 5,000 रुपये मासिक वृत्तिका भत्ता दिया जाएगा.

• इन योजनाओं के लिए 12.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

पारा-मेडिकल सेवा नियमावली 2025

पारा-मेडिकल संवर्ग के लिए नियुक्ति, प्रोन्नति, और अन्य सेवा शर्तों को स्पष्ट करने के लिए झारखंड पारा-मेडिकल सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई.

राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

राज्य कर्मियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का फैसला लिया गया.

दुमका हवाई अड्डे से उड़ान सेवा

दुमका हवाई अड्डे से Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई. इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता किया जाएगा.

शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल बदलाव

राज्य सरकार ने ज्ञानोदय योजना के तहत 2024-25 से 2029-30 तक मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया. इसके लिए 94.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

अनुसंधानकर्ताओं के लिए मोबाइल सुविधा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अनुसंधानकर्ताओं को कार्य सुगमता के लिए मोबाइल फोन की सुविधा प्रदान की जाएगी.

न्यायालय आदेशों के अनुरूप नियुक्तियाँ

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की तिथि को संशोधित कर बीच की अवधि को पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ के लिए मान्य किया गया.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती कुमकुम प्रसाद पर लगाए गए वेतन वृद्धि रोकने के दंड को हटाने का निर्णय लिया गया.

• वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए 12.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई.

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