मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 2024 को झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इन निर्णयों में बिजली बिल माफी से लेकर राज्य सरकार के कर्मियों के वेतनमान में वृद्धि, तथा विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ शामिल हैं.
यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का विस्तृत विवरण दिया गया है:
1. बकाया बिजली बिल माफ़ी
मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) की 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ़ करने की स्वीकृति दी गई है. यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
2. वेतनमान में वृद्धि
राज्य सरकार के कर्मियों के लिए छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (डीए) की दर को 230% से बढ़ाकर 239% करने की स्वीकृति दी गई है. यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी. इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा.
3. पी.एम. पोषण योजना के तहत रसोईया-सह-सहायिका के मानदेय में वृद्धि
केंद्र प्रायोजित पी.एम. पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत रसोईया और सहायिकाओं को राज्य योजना के तहत 10 माह के स्थान पर 12 माह के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 करोड़ 71 लाख 84 हजार रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
4. आंगनबाड़ी सेविकाओं की पुनर्बहाली
विभागाधीन पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की पुनर्बहाली की स्वीकृति दी गई है. इससे आंगनबाड़ी सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा.
5. आवासीय विद्यालयों में छात्रबल वृद्धि
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों के छात्रबल में वृद्धि को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 6 नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण और 7 विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति दी गई है.
6. वित्त विभाग में उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल की नियुक्ति
वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सुदृढ़ीकरण के लिए उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर नियुक्त करने और पूर्व में सृजित दो पदों को प्रत्यार्पित करते हुए दो नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है.
7. पेंशन मोचन निधि और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
झारखंड की पेंशन मोचन निधि के संचालन के लिए दिशा-निर्देशों की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा, SNA SPARSH कोषागार और Cyber कोषागार की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई है. अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत राज्य अंगुलांक ब्यूरो के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
8. सोलर पावर प्लांट की स्वीकृति
पूर्वी सिंहभूम और पलामू जिलों में क्रमशः 5 मेगावाट और 9 मेगावाट क्षमता के ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्लांट के निर्माण, आपूर्ति, संचालन और 25 वर्षों के वार्षिक रखरखाव के लिए कुल 147.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
9. जीएसटी दर में वृद्धि और अन्य निर्णय
निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि (12% से 18%) के परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान अंतर राशि के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई है.
10. अल्पसंख्यक कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना
अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूपरेखा और कार्यान्वयन प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.
11. खूंटपानी अंचल में राजस्व ग्रामों का स्थानांतरण
पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत खूंटपानी अंचल में स्थित 24 राजस्व ग्रामों को सदर अंचल, चाईबासा में शामिल करने और सभी राजस्व संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है.
12. गृह रक्षकों के पारिश्रमिक में वृद्धि
गृह रक्षकों (स्वयंसेवकों) को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक देने की मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है.
13. निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने की स्वीकृति
राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त से 31 दिसंबर, 2024 तक आम जनों और व्यक्तिगत क्रेताओं को निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है.
14. डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए एमओयू
डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौते (एमओयू) की स्वीकृति दी गई है.
15. महिला पोलिटेकनिक, दुमका में नए भवन का निर्माण
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, दुमका को स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए नए भवन के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य के लिए 41 करोड़ 63 लाख 91 हजार 900 रुपये की स्वीकृति दी गई है.
16. झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोग की अवधि विस्तार
झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोग की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है, जिससे आयोग को अपने कार्य पूरे करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा.