राजधानी रांची में तंबाकू उत्पाद के थोक एवं खुदरा व्यापारियों को 15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा। वहीं ,जो व्यापारी व दुकानदार 15 दिनों के अंदर लाइसेंस नहीं लेंगे उन पर रांची नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।आपको बता दें कि, लाइसेंस उन्हीं दुकानदारों को जारी किए जाएंगे, जिनके पास दुकान का होल्डिंग नंबर होगा। इस सन्दर्भ में शनिवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने आदेश जारी किया है।जारी आदेश में नगर आयुक्त ने कहा है कि सभी विक्रेता इस संबंध में राजस्व शाखा से लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके आलावा रांची नगर निगम के वेबसाइट पर भी आवेदन डाल सकते हैं |
जानकारी के अनुसार ,नई व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि निगम ने सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है।साथ ही ,ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए अब खैनी-गुटखा बेचने वाले दुकानदार को होल्डिंग रसीद भी जमा करनी होगी। जिसके पास होल्डिंग नंबर नहीं होगा, उन्हें निगम द्वारा लाइसेंस नहीं दी जाएगी।आपको बता दें कि अधिकांश तंबाकू उत्पादों के विक्रेता आज भी सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं। ऐसे में उनके पास किसी प्रकार का होल्डिंग नंबर नहीं होता है। इसलिए इनके लिए लाइसेंस लेना काफी मुश्किल काम है।हालांकि ,इनमें साक्षरता की भी कमी होती है इस वजह से ऑनलाइन आवेदन करना उनके लिए काफी कठिन होगा |
इधर ,नगर निगम में रजिस्टर्ड प्लंबर 31 मार्च तक अपना लाइसेंस नवीकरण करा सकते हैं। जिसके लिए उन्हें आवेदन के साथ ही 2200 रुपये भी देने होंगे। जिससे पानी कनेक्शन लेने में आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े | इसके लिए रांची नगर निगम द्वारा 31 प्लंबरों को लाइसेंस जारी किया गया है। इन रजिस्टर्ड प्लंबरों को ही शहर के 53 वार्ड में पानी का कनेक्शन देना है।साथ ही , नगर निगम के नगर आयुक्त ने कहा है कि जो भी प्लंबर 31 मार्च तक अपने लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराएंगे उनका लाइसेंस नगर निगम द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार लाइसेंस नवीकरण के लिए 200 रुपये फॉर्म शुल्क और 2000 रुपये नवीकरण का चार्ज रखा गया है।