झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी 2021 के परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की याचिका खारिज कर दी है | सोमवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई | आपको बता दें कि याचिका अमित कुमार और मुकेश कुमार की ओर से दायर की गयी थी | जिसमें जेपीएससी कंबाइड परीक्षा में उम्र सीमा की छूट के लिए मांग की गयी थी | वहीं ,हाइकोर्ट की ओर से याचिका ख़ारिज होने के बाद अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है | दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की ओर से उम्र सीमा एक अगस्त 2011 कर दी गयी, जो पहले एक अगस्त 2016 था |
वहीं ,राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील राजीव रंजन ने पक्ष रखा और याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजीव कुमार शामिल ने पक्ष रखा | साथ ही ,जेपीएससी की ओर से संजॉय पालीवाल और प्रिंस कुमार ने दलील पेश की है | जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी | इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई |
इससे पहले मामले की सुनवाई बीते शुक्रवार को हुई थी | जिसमें कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था | हालांकि ,अब हाइकोर्ट की ओर से याचिका ख़ारिज होने के बाद सैकड़ों छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पायेंगे | आपको बता दें कि याचिका कर्ताओं की दलील थी कि जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा की छूट दी जाए |
जिसे फिर से 1 अगस्त 2016 करने की मांग की जा रही थी | जबकि, जेपीएससी ने 1 अगस्त 2011 कर दिया है | वहीं ,सरकार की ओर से पहले ही फैसला लिया गया है कि सरकार हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करेगी |