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सरहुल और रामनवमी जुलूस को लेकर जारी हुआ गाइडलाइन, पढ़ें सरकारी आदेश..

रांची : वैश्विक महामारी कोरोना के चलते राज्य में पिछले दो साल से बंद जुलूस (शोभायात्रा) को राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन प्रभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना बुधवार की शाम जारी कर दी है। अब राज्य में अगले माह निकलने वाले सरहुल व रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर अटकलें समाप्त हो गई हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में केवल धार्मिक जुलूस को ही अनुमति मिली है। अन्य सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गौरतलब है की राज्य में प्रकृति पर्व सरहुल की शोभायात्रा अगले माह चार अप्रैल को धूमधाम से निकाली जाएगी। वहीं, रामनवमी शोभायात्रा के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित है।

शोभायात्रा को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत एक जुलूस में 100 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं, अगर एक स्थान पर एक से अधिक जुलूस निकलता है या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वहां लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी। शोभायात्रा के दौरान संगीत बजाने या डीजे बजाने पर प्रतिबंधित होगा। वहीं, शोभायात्रा शाम 6 बजे के बाद नहीं निकाले जाएंगे। शोभायात्रा के दौरान लोगों को मास्क और सैनिटाइर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शोभायात्रा निकाले जाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

शोभायात्रा को लेकर जारी हुआ दिशा-निर्देश..

  • एक जुलूस में 100 लोग से अधिक नहीं होंगे शामिल
  • अगल एक स्थान पर एक से अधिक बार जुलूस निकलता है या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था की जाती है, तो वहां लोगों की संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी
  • पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत या डीजे बजाना प्रतिबंधित है
  • धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे के बाद नहीं होंगे
  • धार्मिक जुलूस में शामिल सभी सदस्य मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे
  • धार्मिक जुलूस निकाले जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी.