ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार देने जा रही बड़ी राहत, सितंबर तक रहेगा यह नियम लागू..

अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता है तो आपके लिए यह खबर राहत देने वाली हैं। दरअसल झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए बिजली उपयोग को लेकर नया नियम लागू जारी किया गया हैं। राज्य सरकार ने बिजली के ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए डिले पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया हैं। कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय को बिजली वितरण बोर्ड के निदेशक ने बोर्ड ली मंजूरी के बाद 3 माह के लिए इस नियम को 16 जून से प्रभावी कर दिया हैं। यह स्कीम 15 जून तक जारी रहेगा।

इसके तहत उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान 4 समान किश्तों में कर सकेंगे। एक किश्त की बकाया राशि की न्यूनतम 25 प्रतिशत होगी लेकिन जिन उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया गया है और जिन कर मुकदमा दर्ज है उनके लिए यह नियम नहीं लागू होगा। इस स्कीम का लाभ उठाने किए उपभोक्ताओं को जरूरी कानूनी विवादों का पहले निपटारा करना होगा। इस दौरान बिजली बिल के मद में वसूली गई ज्यादा राशि वापस कर दी जाएगी। उपभोक्ता चेक,इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और कैश से इसका भुगतान कर सकेंगे।

इस योजना का लाभ वैसे उपभोक्ता भी उठा सकते है जिनका बिजली बिल नहीं चुकाने के कारण बिजली कनेक्शन काटा गया हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल का 40 प्रतिशत पहली किश्त के तौर पर देना होगा । इसके लिए अधिकतम बकाया राशि 20 हजार रूपए तय की गई हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का भी डिले पेमेंट सरचार्ज माफ होगा। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन दाखिल करना पड़ेगा।

झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 30 लाख हैं और इन क्षेत्रों में बिजली बिल की वसूली काफी कम हो पाती हैं। इस स्कीम का लाभ 26 लाख बिजली उपभोक्ता उठा सकेंगे। डिले पेमेंट सरचार्ज माफ करने से सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और सरकार इस भरपाई को उठाने के लिए तैयार हैं।

निगम के महाप्रबंधक एएस दास ने सभी एरिया बोर्ड के अधिकारियों और महाप्रबंधकों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×