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देवघर : सुप्रीम कोर्ट व राज्य सरकार के फैसले के बाद खुला बाबा का पट..

सुप्रीम कोर्ट व राज्य सरकार के आदेश के बाद सावन के पांचवें सोमवार को देवघर में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए बाबा के पट खोल दिए गये| सुबह 4.15 बजे पट खोले जाने के बाद सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहितों के साथ सुबह 4.30 से 5.15 तक,सरदार पंडा गुलाबनंद ओझा द्वारा चयनित छोटे लाल पंडा द्वारा विधिवत बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की गई।पूर्वाहन 6.30 बजे से अपराह्न 2 बजे तक मंदिर का पट बाबा के दर्शन हेतु खोला गया था।स्वास्थ्य संबंधी सभी मानकों के साथ-साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कराया गया। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी तीर्थपुरोहित मंदिर के गर्भ गृह में उपस्थित नहीं थे। मंदिर में दर्शन हेतु आए श्रद्धालुओं की विवरणी के अनुसार 301 श्रद्धालुओं ने सोमवार को बाबा बैद्यनाथ का दर्शन किए।

इससे पहले संथाल परगना, पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, देवघरउपायुक्त श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडे, बाबा मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री विशाल सागर ने तड़के सुबह से ही बाबा मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि-व्यवस्था का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के अलावा मंदिर प्रांगण में दंडाधिकारी, पुलिस बल के जवान एवं मंदिर कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में प्रवेश के दौरान सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए श्रद्धालुओं को थर्मल स्कैनर से स्कैन किया गया| इसके बाद मास्क का उपयोग करवाते हुए एवं सेनेटाइज करते हुए फुटओवर ब्रिज के माध्यम से बाबा मंदिर में प्रवेश कराया गया।

अब मंगलवार से पहले की तरह बाबा मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री विशाल सागर ने बताया कि राज्य में लागू लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भादो माह में मंदिर खोलने को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगे की व्यवस्था शुरू की जाएगी। साथ ही बाबा मंदिर में परम्परागत प्रातः एवं संध्या कालीन पूजा के दौरान सिर्फ तीर्थ पुरोहित ही सीमित संख्या में सम्मिलित होंगे| सोशल डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य संबंधी अन्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसी भी स्थिति में उपरोक्त पूजा में महिलाओं, बच्चों सहित किसी भी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश मंदिर के अंदर वर्जित रहेगा। प्रातः एवं संध्या कालीन पूजा में सिर्फ पूजा-पाठ करने वाले तीर्थपुरोहित ही सीमित संख्या में सम्मिलित होंगे| इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का मंदिर परिसर में प्रवेश निषेध रहेगा।

इस मौके पर प्रशिक्षु आई.ए.एस श्री संदीप मीणा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री विकास चंद्र श्रीवास्तव, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार एवं संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित थे।