झारखंड के कर्मियों का महंगाई भत्‍ता बढ़ा, अब 17 की जगह 28 प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता..

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 11 फीसदी की वृद्धि समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई, 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य सरकार पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये का बोझ खजाने पर पड़ेगा। खर्च और बढ़ता अगर राज्य सरकार ने एरियर देने का निर्णय लिया होता, लेकिन कैबिनेट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। महंगाई भत्ते का लाभ राज्य सरकार के तमाम पेंशन धारियों और पारिवारिक पेंशन के लाभुकों को भी मिलेगा। ज्ञात हो कि पूर्व में मिल रहे महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले..

★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अधीन झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सा पदाधिकारियों/पशुचिकित्सकों (राजपत्रित) की विभागीय परीक्षा के संदर्भ में पशुचिकित्सा पदाधिकारियों/पशुचिकित्सकों (राजपत्रित) की विभागीय परीक्षा से संबंधित विषयों (लेखा, विकास, कम्प्यूटर, हिन्दी उच्च-स्तर एवं जनजातीय भाषा) के पाठ्क्रमों को झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें), नियमावली, 2013 में समाविष्ट किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अन्तर्गत “राष्ट्रीय जल मिशन” द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल क्षेत्र का राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना (State Specific Action Plan) तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा (MoU) करने तथा एतद्संबंधी पूर्वनिर्गत संकल्प सं0-707, दिनांक 06.11.2018 की कंडिका-6, 7, 8.1 (12) एवं 8.3(4) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित ”अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएँ“ योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/उप-अवयवों को केन्द्र सरकार के निर्णय के आलोक में दिनांक- 31 मार्च, 2022 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग-9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ 13-मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव के संचालन हेतु रु0 5,51,00,000/- (पांच करोड़ एकावन लाख रुपए) मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि दिनांक 14.11.2019 से 13.11.2021 तक भूतलक्षी प्रभाव से विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के प्रख्यापन पर स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय मुद्रांक, अधिनियम 1899 की अनुसूची 1″क” में संशोधन करने तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्ट फी तथा मुद्रांक अधिनियम, 1948 की धारा-5 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही ऊर्जा क्रय के विरुद्ध सब्सिडी की राशि विभागीय बजट से कोषागार के माध्यम से डीवीसी एवं एनटीपीसी को सीधे भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

★ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन कार्यक्रम (ऑफ ग्रिड) के तहत 230 ग्रामों से बढ़कर 246 ग्रामों के लिए सोलर पीवी माइक्रोग्रिड एवं सोलर stand-alone सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित कुल परियोजना की राशि रुपए 109 करोड़, जिसमें केंद्रांश रुपए 65.40 करोड़, आरईसी से ऋण रुपए 32.70 करोड़ एवं राज्याँश रुपए 10.90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्रेडा मद में उपबंधित राशि रुपए 150 करोड़ में से अतिरिक्त राज्यांश की राशि रुपए 41 लाख मात्र अनुदान स्वरूप व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क लागू करने एवं कॉशन मनी की दर बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से “बरलंगा-नेमरा-पिरगुल-कसमार (बहादुरपुर एनएच-23 पर)-कसमार-खैराचातर- पश्चिम बंगाल सीमा पथ पर) पथ (कुल लंबाई 27.608 किलोमीटर) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपए 176 करोड़ 70 लाख 31 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×