राजधानी रांची में अब बड़े मॉल, स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी दुकानों, होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाएगा. रांची पुलिस इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और बेंगलुरु मॉडल एक्ट के आधार पर एक नई नियमावली तैयार कर रही है. इसे गृह विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है. अगर इसे हरी झंडी मिलती है, तो आने वाले दिनों में सभी बड़े व्यावसायिक भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कानूनी प्रावधान लागू हो जाएगा.
कैमरा नहीं लगाने पर होगी सख्ती
रांची पुलिस क्राइम कंट्रोल के लिए यह कदम उठा रही है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आम लोगों को एसडीओ के माध्यम से नोटिस भेजे जाएंगे. यदि कोई व्यवसायी या मालिक कैमरा नहीं लगाता, तो मजिस्ट्रेट के पास उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा. डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार, देशभर में विभिन्न राज्यों में सीसीटीवी कैमरों को लेकर कानून बनाए गए हैं. बेंगलुरु पुलिस ने भी ऐसा ही कानून लागू किया है. इसी को आधार मानकर रांची पुलिस भी नए कानून को लागू करने की तैयारी कर रही है.
कैमरा लगाने के लिए नियम क्या होंगे?
• रिकॉर्डिंग 30 दिन तक रखनी होगी: नियम के अनुसार, सभी व्यवसायियों को सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी. जरूरत पड़ने पर पुलिस वहां से जानकारी ले सकेगी.
• नोटिफिकेशन जारी होगा: कानून पास होने के बाद सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि किन स्थानों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा.
• निरीक्षण का अधिकार मजिस्ट्रेट को होगा: पुलिस किसी भी कैमरे की जांच नहीं करेगी. कैमरों के निरीक्षण और निगरानी का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास रहेगा.
रांची पुलिस की नई रणनीति
रांची पुलिस लंबे समय से लोगों से सीसीटीवी लगाने की अपील कर रही थी, लेकिन इसे अनदेखा किया जा रहा था. अब पुलिस इसे कानूनी रूप देने जा रही है, ताकि हर बड़े व्यावसायिक भवन में कैमरे लगाए जाएं. इससे न केवल अपराधों पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि किसी भी घटना का फुटेज आसानी से उपलब्ध होगा.
रांची में कहां-कहां हैं सरकारी सीसीटीवी?
इस समय रांची शहर में 700 से ज्यादा सरकारी कैमरे लगे हैं, जो मुख्य चौक-चौराहों और सड़कों पर स्थापित हैं. लेकिन अपराधी वारदात को अंजाम देकर गलियों और छोटी सड़कों से फरार हो जाते हैं. ऐसे में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगने से अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी.
कौन-कौन से व्यवसाय होंगे प्रभावित?
छोटे दुकानदारों को इससे छूट मिलेगी. पुलिस केवल मॉल, बड़े स्टोर, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी दुकानों, होटलों और अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने जा रही है.
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा:
“सभी बड़े व्यावसायिक भवनों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. इससे क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी. छोटे व्यवसायियों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी प्रमुख जगहों पर कैमरे लगाना जरूरी होगा”.
नए नियम से क्या होगा फायदा?
- क्राइम कंट्रोल में पुलिस को मिलेगी मदद.
- अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में आसानी होगी.
- व्यवसायियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
- बड़े प्रतिष्ठानों में निगरानी बढ़ेगी, जिससे चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं कम होंगी.
रांची पुलिस जल्द लागू करेगी नया कानून
रांची पुलिस ने इस कानून को लागू करने के लिए मुख्यालय से प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा है. सरकार से इसे जल्द पास कराने के लिए आग्रह किया गया है. अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो जल्द ही रांची में सभी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा.