प्रदेश के कॉलेजो में अब विश्वविद्यालय को यूनिट के अनुसार शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जिसमें विश्वविद्यालय को ही यूनिट मानकर आरक्षण तय किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र में लागए गए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 में इसका प्रविधान लाया गया है। जिसपर राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसके साथ यह संशोधन अधिसूचित होकर लागू हो गया है। अभी तक कालेज शिक्षकों की नियुक्ति में विषयवार आरक्षण रोस्टर का निर्माण होता था जिसके अनुसार बहाली होती थी। वहीं यह संशोधन यूजीसी के दिशा-निर्देश के आधार पर किया गया है।
कॉलेजो में होगी शिक्षकों की बहाली..
बता दें कि इस संशोधन विधेयक को स्वीकृति मिलने के साथ ही झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में लगभग तीन हजार कॉलेजो में शिक्षकों की बहाली का रास्ता खुल गया है। वहीं संशोधन के बाद कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट), राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), जेआरएफ और पीएचडी में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
आयोग मेधा सूची तैयार करने में लगा..
वहीं शिक्षकों की बहाली झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से होगी। जिसके लिए आयोग मेधा सूची तैयार करने में लगा, जो की केवल एक साल के लिए वैध होगी। वहीं मेधा सूची में कुल रिक्तियों के दोगुना उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग अब प्रत्येक साल झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का आयोजन किया जाएगा।