राजधानी में ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण के मामले पर रांची नगर निगम गंभीर है। राजधानी में सड़क चाैड़ीकरण के लिए छाेड़ी गई जमीन पर बिल्डरों का कब्जा है, जिसे हटाने के लिए मुहिम शुरू हो गई है। नगर निगम ने कांके राेड, हरमू बाईपास राेड, बाेड़ेया राेड और एचबी राेड में 100 से अधिक ऐसे बिल्डिंग काे चिन्हित किया है, जिसके बिल्डरों ने सड़क चाैड़ीकरण के लिए छाेड़ी गई जमीन पर दुकान-घर या बाउंड्रीवाल करके कब्जा कर रखा है। बिल्डरों द्वारा किए गए कब्जे पर अब निगम सख्त कदम उठाएगा। राेड वाइडनिंग की जमीन से कब्जा हटाने के लिए बिल्डरों काे एक सप्ताह की माेहलत दी गयी है। तय समय के अंदर कब्जा नहीं हटता है ताे निगम ऐस निर्माण काे गिरा देगा।
रांची नगर निगम क्षेत्र में अपार्टमेन्ट बनाने से पहले बिल्डर द्वारा अपने भवन का नक्शा पास कराने के क्रम में निगम को पथ चौड़ीकरण के लिए जमीन गिफ्ट करते हैं। लेकिन जांच के क्रम में यह पाया गया है कि बिल्डर द्वारा पथ चौड़ीकरण के लिए दी गयी गिफ्ट की भूमि पर खुद या मालिक का कब्जा है। या फिर उस जगह पर अस्थायी संरचना का निर्माण कर दिया गया है। ऐसी गिफ्ट की गयी जमीन को एक सप्ताह के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा अपने कब्जे में लिया जायेगा। साथ ही खाली करा कर सड़क चौड़ीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए नगर निवेशक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। यह दल एक अभियान के तहत गिफ्ट की हुई जमीन को चिन्हित कर उसे तत्काल अपने पोजिशन में लेकर सड़क चौड़ीकरण सुनिश्चित करायेगा।
कब्जा हटने में खर्च की वसूली मालिक से..
नगर निगम की ओर से जारी आम सूचना में कहा गया है कि अभियान से पूर्व सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है, कि स्वयं गिफ्ट की हुई जमीन पर से अवैध कब्जा हटा लें। अन्यथा नगर निगम द्वारा कब्जा हटाने की कार्रवाई की जायेगी। इतना ही नहीं कब्जा हटाने में खर्च की वसूली भी संबंधित भू-स्वामी/कब्जाधारी/बिल्डर से की जायेगी।
क्या है… राेड वाइडनिंग व गिफ्ट डीड की जमीन..
जब काेई बिल्डर बहुमंजिली भवन का निर्माण करता है ताे मास्टर प्लान में दर्ज राेड की चाैड़ाई के हिसाब से बिल्डर काे सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन छाेड़नी पड़ती है। कहीं पर राेड की चाैड़ाई 30 फीट दर्ज है, लेकिन वर्तमान सड़क 15 फीट ही है ताे बिल्डर काे 7.5 फीट जगह सड़क चाैड़ीकरण के लिए जमीन छाेड़नी हाेगी और राेड के दूसरी ओर घर बनाने वालाें काे भी 7.5 फीट जगह छाेड़नी हाेगी। जमीन काे बिल्डर नगर निगम के नाम पर रजिस्टर करता है। उस पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है।