रांची में एक अगस्त से ऑनलाइन बनेंगे जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, ये शर्तें मानना जरूरी..

रांची : रांची नगर निगम से अब आप घर बैठे आनलाइन जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। रांची नगर निगम इसकी व्यवस्था करने जा रहा है। बता दें की झारखंड में पहली बार किसी नगर निकाय द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक अगस्त से यह आनलाइन सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए रांची नगर निगम के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बन सकेंगे। आनलाइन आवेदन के बाद जब प्रमाण पत्र बन कर तैयार हो जाएगा तो सूचना लोगों को दे दी जाएगी। लोग घर बैठे वेबसाइट से प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं।

बताते चलें कि रांची नगर निगम लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहा था कि लोगों को नगर निगम के चक्कर न लगाना पड़े। वर्तमान में नगर निगम में होल्डिंग व ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। हेल्थ ऑफिसर डॉ किरण ने बताया कि ऑनलाइन सर्विस शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। डॉ किरण ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में रांची के अलावा दूसरे जिलों के लोग आए और रांची में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन सभी का डेथ सर्टिफिकेट रांची नगर निगम से ही जारी किया जाएगा। ऐसे में बाहर वाले लोगों को रांची आने में काफी परेशानी हो रही है। चूंकि सर्टिफिकेट के लिए मौत के 21 दिनों के अंदर ही आवेदन करना होता है। इस स्थिति में कई बार लोग समय से आवेदन नहीं कर पाते तो उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है।

हालाकिं आवेदन के लिए नगर निगम ने कुछ गाइडलाइन्स भी बनाई हैं। मृत्यु व जन्म के एक माह के अंदर ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर एक महीने से ज्यादा का समय हो जाता है तो आपको नगर निगम आकर ही सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र की ऑनलाइन प्रिक्रिया होने से आम लोगों को कई परेशानियों से भी निजात मिलेगी। अक्सर सरकारी विभागों में बिचौलियों और दलालों के बोलबाला रहता है। सर्टिफिकेट बनवाने के एवज में लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन आवेदन ऑनलाइन होने से बिचौलियों से निजात मिलेगी, साथ ही उन्हें देने वाले पैसे की भी बचत होगी।