रांची: कोलकाता में भारी मात्रा कैश के साथ गिरफ्तार हुए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो गई है. यह सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय के बेंच में हुई है. तीनों विधायकों को जमानत मिल गई है लेकिन उन्हें बंगाल में ही रहने को कहा गया है. बता दें कि इस मामले में आईपीसी की धारा 467 जोड़ी गई है. विधायकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा है. बता दें कि कांग्रेस के तीनों विधायकों डॉ इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को 30 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने भारी मात्रा कैश के साथ पकड़ा था जिसके बाद 31 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उनके साथ रहे दो अन्य को भी गिरफ्तार किए गये थे. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया थे जहां 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. इधर, पार्टी ने तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है.
हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने किया था गिरफ्तार..
बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने तीनों विधायकों को पांचला थाना क्षेत्र के रानीहाटी मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान नकदी के साथ हिरासत में लिया था. नकदी इरफान की गाड़ी से मिली थी, जिसमें तीनों विधायक थे. इरफान अंसारी ने दावा किया था कि साड़ी खरीदने बड़ाबाजार आते हैं और उसी से जुड़ा यह पैसा है.
बच निकले दो विधायक व महिला विधायक के भाई..
नकदी के साथ तीन विधायक तो पकड़े गए पर उनकी गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी में बैठे कांग्रेस के दो विधायक और एक महिला विधायक के भाई भाग निकले. ये सभी एक साथ रांची से कोलकाता और वहां से गुवाहाटी गए थे. जिसके बाद सभी कोलकाता लौटे थे. इसके बाद उन्हें झारखंड लौटना था. सूत्रों की मानें तो कई अन्य विधायकों को भी गुवाहाटी जाना था, लेकिन तीन विधायकों के पकड़े जाने से मामला उजागर हो गया.