झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में उनकी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से मामले में सोमवार को जवाब पेश किया गया। समय कम होने के कारण बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया जा सका। अदालत ने उन्हें प्रतिउत्तर पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय किया है।
हाई कोर्ट में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किए जाने के मामले में दायर याचिका और भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत और विधानसभा की ओर से मामले में दिए गए जवाब को देखने के बाद सभी पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही अदालत ने विधानसभा की ओर से दिए गए जवाब पर याचिकाकर्ता बाबूलाल मरांडी और भाजपा की ओर से विधायक बिरंची नारायण की ओर से दायर मामले में प्रतिउत्तर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।
दलबदल मामले में पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा था। उसी आदेश के आलोक में विधानसभा की ओर से हाई कोर्ट में जवाब पेश किया गया, लेकिन यह जवाब 5 अप्रैल को पेश किया गया। जिसके कारण याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया जा सका। अदालत ने भी माना कि इतने कम समय में प्रतिउत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए अदालत ने उन्हें समय देते हुए प्रतिउत्तर पेश करने को कहा है।