घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली का झटका, अब 6 फीसदी देना होगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी..

रांची : झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं यानी अब आपको कुल बिल का 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में देना होगा। वही 33 केवी से अधिक लोड का बिजली इस्तेमाल कर रहे औद्योगिक उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से हरित ऊर्जा सेस लगेगा फिलहाल इससे संबंधित गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है।

दरअसल पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर 0.35 पैसे से लेकर 0.95 पैसे प्रति यूनिट थी। अब इसे प्रतिशत में बदल दिया गया है। मतलब अगर किसी का बिजली बिल 100 रूपये आता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समेत कुल 106 रूपये का भुगतान करना होगा। 6 प्रतिशत की दर घरेलू, गैर घरेलू, एलटी, घरेलू एचटी, अस्थाई आपूर्ति, विज्ञापन, धार्मिक स्थान, प्रार्थना कक्ष के लिए निर्धारित की गई है। वहीं औद्योगिक एचटी, खनन और वाणिज्यिक एचटी उपभोक्ता जिनका लोड 10 एमवीए तक है उन्हें 8% और जिनका 10 एमवीए से अधिक उन्हें 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी होगी। हालांकि इससे सिंचाई और कृषि को कर मुक्त रखा गया है।

33 केवी या उससे अधिक वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे उपभोक्ताओं, कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों पर 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से ग्रीन एनर्जी सेस लगाया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है। अधिसूचना में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई ग्रीन एनर्जी सेस का भुगतान समय पर नहीं करता है तो 2% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार हरित ऊर्जा निधि की स्थापना करेगी। इस निधि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा।

आपको बता दें कि बिजली के 15 लाख बकायेदार चिन्हित किए गए हैं। इनमें घरेलू से लेकर औद्योगिक उपभोक्ता तक शामिल हैं। जेबीवीएनएल के निदेशक ऑपरेशन केके वर्मा ने बताया कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो बिजली बिल नहीं दे रहे हैं। बिजली बिल वसूली और डिस्कनेक्शन के लिए राज्यभर में 20 टीमें बनाई गई हैं। पहले उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने की सलाह दी जाएगी। जमा नहीं करने की स्थिति में ऐसे उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जाएगी।

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