देवघर : एनडीआरएफ टीम द्वारा बाबा मंदिर प्रांगण को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया. जिला उपायुक्त नैंसी सहाय के निर्देशानुसार एवं जिलावासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया गया. एनडीआरएफ निरीक्षक ओपी गोस्वामी के नेतृत्व में मंदिर प्रांगण को सैनिटाइज करने के बाद आस-पास के इलाकों में भी सैनिटाइज किया गया.
इन क्षेत्रों में कमर्हे गली, गोविन्द खवारे लेन, बैधनाथ लेन, श्यामा चरण मिश्र लेन, शिवगंगा गली, पशिम तोला, हरहिर बाड़ी, चांदनी चौक आदि शामिल है.
आपको बता दें कि क्षेत्रों को सैनिटाइज करने के दौरान एनडीआरएफ के जवानों द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ-साथ लॉक डाउन के दौरान अपने घरों में सुरक्षित रहने की सलाह भी दी जा रही है.
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय ने भी लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है. उन्होंने मास्क पहनने, हैंडवॉश व सैनिटाइजर को दैनिक उपयोग में शामिल करने की भी सलाह दी है. जरूरी काम पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह भी देते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण को बिल्कुल भी हल्के में न लें.
इधर, एनडीआरएफ निरीक्षक ओपी गोस्वामी ने जानकारी दी कि सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन हमारी सुरक्षा के लिए किसी कवच से कम नहीं है. इसे डिसइन्फेक्टेंट एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है. फिलहाल, संक्रमित क्षेत्रों में साफ करने के लिए इसी को उपयोग में लाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हैंड सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल एल्कोहल पाया जाता है, जो ज्यादा एंटीसेप्टिक होता है. इसके अलावा ब्लीच एक कीटाणुनाशक एजेंट है जिससे फिलहाल हॉस्पिटलों, घरों, ऑफिसों एवं मुहल्लों को स्वच्छ किया जा रहा है.
क्या है नयी गाइडलाइन..
गौरतलब है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु वर्तमान में जारी लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक, राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक आयोजन नहीं करने का निर्देश दिया है.
दरअसल यह निर्देश सर्वप्रथम उपायुक्त नैंसी सहाय द्वारा जारी किया गया है. जिसका पालन अनुमंडल पदाधिकारी करवा रहे है. आपको बताते चलें कि इस जारी नयी गाइडलाइन के तहत कड़ाई से धारा-144 निषेधाज्ञा लागू किया जाएगा. इस दौरान किसी भी धार्मिक आयोजन, मांगलिक अनुष्ठानों, विवाह यज्ञोपवित, गृहप्रवेश, जन्मदिन, विदाई समारोह, स्वागत समारोह, उद्घाटन, शिलान्यास, खेल समारोह, आम सभा का सम्बोधन आदि सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंधित रहेगा.
वहीं, देवघर अनुमंडल अन्तर्गत सभी धर्मशाला, मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल, कम्युनिटी हॉल, स्टेडियम एवं अन्य स्थलों का बुकिंग भी बंद रहेगी. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 52, 57, 58 एवं भादवि की धारा-188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.