झारखंड में विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के आधार पर होंगे निकाय चुनाव

झारखंड में नगर निकाय चुनाव उसी मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएंगे, जिससे नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर यह जानकारी दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि अगस्त 2024 में तैयार की गई मतदाता सूची से ही निकाय चुनाव कराना संभव है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस पर सहमति जताते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

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हाईकोर्ट में सुनवाई, 12 सप्ताह बाद अगली तारीख

झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद तय की है। इससे पहले, राज्य निर्वाचन आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि अद्यतन मतदाता सूची एक जनवरी 2025 की तिथि को मानकर जारी कीगई थी। हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि अगस्त 2024 में जारी मतदाता सूची को ही चुनाव के लिए मान्य माना जाएगा, क्योंकि इसी सूची पर विधानसभा चुनाव कराए गए थे।

अप्रैल-मई में हो सकते हैं चुनाव

राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल या मई 2025 में चुनाव कराए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट सर्वे भी जारी है।

कई निकायों में 2020 से नहीं हुए चुनाव

गौरतलब है कि झारखंड के 14 नगर निकायों में 2020 से चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि कई अन्य निकायों में अप्रैल 2022 से चुनाव लंबित हैं। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि समय पर चुनाव न कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

ट्रिपल टेस्ट के नाम पर देरी पर सवाल

हाईकोर्ट ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया चुनाव कराने में अनावश्यक देरी का कारण नहीं बननी चाहिए। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मतदाता सूची के आधार पर वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है।

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