विधवा पुनर्विवाह योजना: रांची में आया पहला आवेदन

झारखंड राज्य सरकार की विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ लेने के लिए रांची में पहला आवेदन प्राप्त हुआ है। कांके प्रखंड की एक महिला ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं।

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झारखंड सरकार की यह योजना विधवा महिलाओं के जीवन में एक नई उम्मीद और दिशा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत पुनर्विवाह करने पर महिलाओं को सरकार द्वारा दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा की गई थी।

योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को मदद प्रदान करना है, जो जीवनसाथी के निधन के बाद अकेले जीवन जीने के लिए संघर्ष करती हैं। खासकर उन महिलाओं के लिए यह योजना कारगर साबित हो सकती है, जो कम उम्र में विधवा हो चुकी हैं। सरकार की इस योजना से महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि समाज में उनका स्थान और सम्मान भी बढ़ता है।

योजना का लाभ कैसे उठाएं?

  1. लाभार्थी को झारखंड राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
  2. महिला की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए।
  3. महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  4. पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।
  5. लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पुनर्विवाह की तिथि से एक साल के अंदर करना होगा।
  6. आयकरदाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतीं।

यह योजना न केवल विधवा महिलाओं को नया जीवन देने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान भी देती है। झारखंड सरकार की इस पहल से समाज में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।

 

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