रांची में 2000 से अधिक प्ले स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं, जबकि प्रशासन के रिकॉर्ड में मात्र 136 स्कूल ही पंजीकृत हैं। गली-मुहल्लों में दुकान की तरह प्ले स्कूल खोलकर इसे कमाई का जरिया बना लिया गया है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इनकी जांच नहीं की थी। हाल ही में बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र स्थित स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्कूल में एक कैब ड्राइवर द्वारा नर्सरी के बच्चे के साथ गलत हरकत करने की घटना के बाद प्रशासन सतर्क हुआ है।
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15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, वरना होगी कार्रवाई
अब जिले में संचालित सभी प्ले स्कूलों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले स्कूलों की जांच कर उन्हें सील किया जाएगा।
नियम और आवश्यक सुविधाएं
- शिक्षक व छात्रों का अनुपात: प्रत्येक 20 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, जबकि 21 से अधिक बच्चों पर दो शिक्षक होने चाहिए।
- भवन और सुरक्षा: प्ले स्कूल का भवन हवादार होना चाहिए, साथ ही खेल मैदान, किड्स जोन, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट, फायर सेफ्टी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था आवश्यक है।
- कैब सुविधा: वैन में बच्चों को लाने-ले जाने के दौरान महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
नियमों की अनदेखी और अव्यवस्थाएं
शहर के किशोरगंज चौक, खादगढ़ा, हरमू, लेक रोड, अरगोड़ा, डोरंडा, हिनू, चुटिया, कांटाटोली, बूटी मोड़, मोरहाबादी, रातू रोड और अन्य क्षेत्रों में संचालित प्ले स्कूलों में नियमों की अनदेखी हो रही है। अधिकांश स्कूलों में न तो फायर सेफ्टी की व्यवस्था है और न ही पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यहां तक कि ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया जाता, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।
अवैध प्ले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन प्ले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें सील कर दिया जाएगा। इसके लिए सीडीपीओ से जांच कराई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को बंद किया जाएगा।
बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस दिशा में सख्ती बरतने का फैसला किया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे केवल पंजीकृत और नियमों का पालन करने वाले प्ले स्कूलों में ही अपने बच्चों का दाखिला कराएं।