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झारखंड: 3909 कंपनियों को नोटिस, लोकल युवाओं को नौकरी नहीं देने पर कार्रवाई…..

सरकार ने झारखंड के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने के लिए कानून बनाया है, लेकिन कई कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही हैं. इस मामले में राज्य सरकार ने 3909 कंपनियों और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है और 20 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला है. राज्यभर में कुल 7,083 नियोजक रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने केवल 11,106 स्थानीय युवाओं को ही रोजगार दिया है. झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन का अधिनियम 2021 और नियमावली 2022, 12 सितंबर 2022 से राज्यभर में प्रभावी है.

किन पर लागू होता है नियम?

यह नियम उन सभी निजी कंपनियों, दुकानों, और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं. इन कंपनियों में स्थानीय युवाओं की बहाली सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर कंपनियों को अपने कर्मियों का पूरा विवरण देना होगा. कर्मियों के स्थानीय प्रमाणपत्र भी इस पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.

बाहरी लोग ज्यादा

वर्तमान में निजी क्षेत्रों में काम करने वाले दो तिहाई कर्मचारी बाहरी राज्यों के हैं. झारखंड की विभिन्न कंपनियों में 1,84,268 कर्मचारी बाहरी राज्यों से हैं, जिनमें से 1,60,458 पुरुष और 23,003 महिला कर्मचारी हैं.

सरकार का पोर्टल और प्रशिक्षण

श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, और कौशल विकास विभाग द्वारा इस पोर्टल को विकसित किया गया है, जिससे कंपनियों और रोजगार की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके. कंपनियां अपने व्यवसाय और मानव बल की जानकारी इस पोर्टल पर दे सकती हैं, जबकि अभ्यर्थी रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकते हैं. अगर कंपनियां स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर की जानकारी देती हैं, तो सरकार उन्हें आवश्यक कौशल के लिए प्रशिक्षण देगी.

झारखंड के निजी क्षेत्रों में सैलरी का ट्रेंड

  • 12,000 रुपये से अधिक: 81,234 कर्मचारी
  • 14,000 से 16,000 रुपये: 33,937 कर्मचारी
  • 16,000 से 18,000 रुपये: 19,848 कर्मचारी
  • 18,000 से 20,000 रुपये: 13,309 कर्मचारी
  • 20,000 से 25,000 रुपये: 16,585 कर्मचारी
  • 25,000 से 30,000 रुपये: 14,973 कर्मचारी
  • 30,000 से 35,000 रुपये: 9,719 कर्मचारी
  • 35,000 से 40,000 रुपये: 6,010 कर्मचारी

क्या है अधिनियम?

झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत निजी कंपनियों में 75% पदों पर स्थानीय युवाओं को नौकरी देना अनिवार्य है. यह कानून 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है और 10 या उससे अधिक कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है. इस कानून के अनुसार, 40,000 रुपये तक के वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय युवाओं की नियुक्ति होनी चाहिए. राज्य के युवा इस अधिनियम का लाभ उठाने के लिए रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

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