झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर..

रांची: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई. बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को 3 माह बाद सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई. प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में लुगुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अनुशंसा की गई. झारखंड मोटर वाहन अधिनियम में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की अर्थ दंड की राशि देने वालों रेगुलेट को किया जायेगा.

जानिए मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

  1. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत Development, Maintenance, Hosting and Implementation of Various Portals (Pay Fixation & Verification System, Learning Management System, Centralized Portal for the DHTE-GoJ, Private University Management Portal, Anudaan Vitt Rahit Colleges Portal, CM Fellowship Application Portal and Apprenticeship Management Portal); Implementation of NAD/ABC as per NEP 2020, Learning Management System and e-Samarth ERP System through CSC Learning Co-ordinators; and providing necessary support for Digital Governance in Universities and Colleges of Jharkhand के लिए वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के अधीन M/s CSC e-Governance Services India Limited का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं उक्त के कार्यान्वयन हेतु रू० 20,95,40,640/- (बीस करोड़ पंचानबे लाख चालीस हजार छः सौ चालीस) (कर अतिरिक्त) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  2. राज्य की सेवा/संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752, दिनांक-24.12.2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी निर्गत संकल्प संख्या-2013, दिनांक-10.04.2023 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  3. झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  4. पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) की स्वीकृति दी गई।
  5. दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई।
  6. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 तथा झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  7. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 की उपधारा (1) के आलोक में Tax Defaulter वाहनों के One time settlement हेतु अर्थदण्ड माफी की स्वीकृति दी गई।
  8. WPS No. 994/2014 सुशील कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-24.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सुशील कुमार को प्रभारी कार्यपालक अभियंता बनाये जाने की तिथि से कार्यपालक अभियंता के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  9. योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची अन्तर्गत झारखण्ड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  10. योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची में दैनिक पारिश्रमिक / एकमुश्त पारिश्रमिक पर नियुक्त 01 (एक) कर्मी की सेवा नियमितिकरण की स्वीकृति दी गई।
  11. झारखण्ड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।
  12. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखा परीक्षा (राजस्व) प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
  13. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
  14. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
  15. वित्त विभाग अन्तर्गत नवगठित तीन (03) निदेशालयों पेंशन एवं लेखा निदेशालय, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय तथा अंकेक्षण निदेशालय के निदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
  16. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद WPS No.1244/2021, जन्मजय प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के विरूद्ध दायर LPA No. 54/2023 में पारित न्यायादेश दिनांक-11.10.2023 तथा वाद WPS No.3327/2022, चन्द्रशेखर प्रसाद सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के विरूद्ध दायर LPA No. 563/2023 में पारित न्यायादेश दिनांक-24.11.2023 के अनुपालन हेतु संबंधित वादीगण क्रमशः श्री जन्मजय प्रसाद सिंह, लिपिक (सेवानिवृत) एवं श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिन्हा, लिपिक (सेवानिवृत) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  17. स्व० जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार के Lung Transplant के उपरांत एम०जी०एम० अस्पताल चेन्नई में करायी गयी अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय राशि रू० 45,29,312/- (पैंतालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ बारह) मात्र की प्रतिपूर्ति/भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  18. “झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000” (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के कार्यदायित्व के रूप में “जाति सर्वेक्षण” को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  19. झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के अन्तर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
  20. डॉ० बेला कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर, लोहरदगा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
  21. डॉ० बाबू लाल मुर्मू, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुबिद, अड़की, खूँटी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
  22. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय सहित) विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों (Non-teaching staff) की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि से संबंधित परिनियम “Amended Statute for Appointment, Promotion & Cadre Structure of Non- Teaching Staffs (7th CPC Pay Matrix Level 02 to Level 08) in the University Headquarter & their Allied Offices including Constituent/Constituent Autonomous Colleges,2024” की स्वीकृति दी गई।
  23. राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प संख्या 157/वि०पें० दिनांक 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  24. राँची नगर निगम अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लिए स्वीकृत Door to Door collection and Transportation of MSW upto Secondary collection point के निविदा का निस्तार करने के लिए 10% की अधिसीमा को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
  25. लोक सभा चुनाव, 2024 के सुचारू रूप से संचालन एवं इस दौरान विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष “2055-पुलिस” के अन्तर्गत विभिन्न लघुशीर्ष/उपशीर्ष/ इकाई में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रु० 125,76,87,000/- (एक सौ पच्चीस करोड़ छिहत्तर लाख सतासी हजार रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  26. लोक सभा चुनाव, 2024 के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष “2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं” के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रू० 38,05,69,300/- (अड़तीस करोड़ पाँच लाख उनहत्तर हजार तीन सौ रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  27. वायुयान से यात्रा से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प सं० 2530/वि० दिनांक 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  28. राज्य के विश्वविद्यालयों के मुख्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों का 7th CPC के अंतर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक-01.01.16 से लागू करने से संदर्भित संकल्प सं0 319 दिनांक 07.02.2019 में Addendum करने की स्वीकृति दी गई।
  29. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत सरायकेला-खरसाँवा जिले के राजनगर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू० 39,15,61,000/- (उनचालीस करोड़ पन्द्रह लाख एकसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  30. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत सरायकेला-खरसाँवा जिले के गम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू० 39,15,61,000/- (उनचालीस करोड़ पन्द्रह लाख एकसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  31. झारखण्ड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
  32. झारखण्ड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
  33. झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015, झारखंड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015, झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015, झारखंड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 तथा झारखंड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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