झारखंड सरकार के कैबिनेट की मीटिंग में आज 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रवासी मजदूरों के मृत होने पर उनके शरीर को उनके पैतृक आवास में लाने के लिए पहले जो 25000 रुपये सरकार देती थी, उसे बढ़ाया जाए। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही च्च तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाई ठीक से चलती रहे, इसके लिए स्वीकृत पदों विरूद्ध नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गयी है।
पढ़िए, झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय..
- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/विभागान्तर्गत संचालित एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के मानदेय बढ़ोतरी तथा Guest Faculty की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों के मानदेय बढ़ोतरी, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित/बैकलॉग नियुक्ति तक पैनल का अवधि विस्तार किये जाने तथा Guest Faculty की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या WP (S) No.- 5104/2010 (दिलीप कुमार शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) के क्रम में तथा सदृश मामला में उम्र सीमा क्षांत कर अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
- श्री दिलीप तिर्की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 818/03) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला के विरूद्ध संकल्प सं०-11513 (HRMS), दिनांक- 18.11.2020 द्वारा अधिरोपित निन्दन के दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
- अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सेवीवर्ग जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) दिनांक 18 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से वेतन का 42% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
- दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) दिनांक 18 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से किया गया है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से मूल पेंशन का 42% राहत स्वीकृत किया गया है।
- संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), इन्टर्नस् की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा ( नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु निजी मेडिकल कॉलेज/संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा ( भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- वित्त विभाग, झारखंड सरकार अंतर्गत कोषागार/उपकोषागारों में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 09 डाटा इंट्री ऑपरेटर के सेवा नियमितीकरण के स्वीकृति दी गई।
- पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।
- भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।
- बनहौरा, राँची में PMAY के “भागीदारी में किफायती आवास” अन्तर्गत EPC मोड पर 180 आवास के निर्माण के क्रम में अतिरिक्त Rock Excavation एवं Retaining wall (RCC & Brick work) के निर्माण हेतु कुल रू० 64,81,484/- (चौसठ लाख इक्कासी हजार चार सौ चौरासी रूपये) मात्र की योजना पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
- बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत बोकारो जिले के नावाडीह में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू. 25,78, 65,000/- रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अन्तराजजीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में योजना अंतर्गत देय सहायता राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम अंतर्गत Crime and Criminal Tracking Network & System (CCTNS) परियोजना को 05 वर्षों (वर्ष 2023-24 से 2027-28) तक क्रियान्वयन हेतु AMC सहित, Data Centre, Video Conferencing एवं विभिन्न कार्यालयों के लिए उपकरणों के क्रय, Network Connectivity तथा Technical Man Power एवं IT Support Services हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 71,50,68,030 /- (एकहत्तर करोड़ पचास लाख अड़सठ हजार तीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 पर स्वीकृति दी गई।
- उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो से संबंधित अधिसूचित नियमावली 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई
- झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022″ के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहाँ प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में अधिकतम चार माह हेतु आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में दिनांक 01.05.2023 JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में दुकान सहायक/ विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।
- राज्यांतर्गत स्थानीय नगर निकायों में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।