झारखंड कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति, 22 जिलों में खुलेंगे E-FIR थाने..

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई . इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट द्वारा राज्य के 22 जिलों में e-FIR थाना खोलने की स्वीकृति दी गयी है. इसके जरिये अब लोग घर बैठे थाना में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. e-FIR पोर्टल समाधान पर लॉग इन करके आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. समाधान पोर्टल में डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन एफआईआर के जरिये आप वाहन चोरी, संपत्ति चोरी, सेंधमारी, नाबालिगों की गुमशुदगी समेत अन्य शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की कतिपय धाराओं में संशोधन के लिए अध्यादेश एवं अध्यादेश के प्रावधानों के आलोक में गठित कार्यकारी समिति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

इसके अलावा इन प्रस्ताओं पर कैबिनेट ने मुहर लगायी है..

  • भारत सरकार की शहरी विद्युतीकरण इंटिग्रटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS) के अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा धनबाद आवास बोर्ड के परिक्षेत्र में 33/11 के.भी. विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु 0.4519 एकड़ भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
  • पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अंतर्गत ’’गोविन्दपुर- साहेबगंज पथ (SH-18) के कि.मी. 251.60 से कि.मी. 309.86 (कुल लं-58.26 कि.मी.) तक का मजबूतीकरण/राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding quality) कार्य‘‘ हेतु रू. 46,20,58,400/-(छियालीस करोड़ बीस लाख अंठावन हजार चार सौ रूपए) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच वर्तमान किलोमीटर 251/13-15 में लेवल क्रॉसिंग संख्या-141 के स्थान पर किलोमीटर 251/13-15 में पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य हेतु 44 करोड़ 4 लाख 95 हजार रुपए मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 28 करोड़ 98 लाख 69 हजार 204 रुपए मात्र में रेलवे portion में ROB के कार्यान्वयन हेतु 37,13,437/- यानि कुल रुपए 13,74,56,753 की राशि की अग्रिम निकासी कर रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध कराने हेतु एवं शेष राशि राज्य सरकार द्वारा approaches के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • ” झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018″ के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मई का निर्धारित उत्पात राजस्व लक्ष्य को उसके उस माह के वास्तविक उठाव अथवा उत्पाद राजस्व लक्ष्य का 50% (जो दोनों में अधिकतम हो) के अनुरूप निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य किशोर न्याय निधि (गठन, संचालन एवं क्रियान्वयन नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।
  • राजधानी रांची में अवस्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा संग्रहालय में 3 स्वतंत्रता सेनानी (पोटो हो, भागीरथ माझी, एवं गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा निर्माण का कार्य M/s Ram Sutar Art Creations Pvt. Ltd. को मनोनयन के आधार पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
  • गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय राशि 141.57 करोड़ रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई।
  • पंचम झारखंड विधानसभा का षष्टम (मानसून) सत्र (दिनांक 03 सितंबर 2021 से 09 सितंबर 2021) के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई।
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के आलोक में झारखंड राज्य आयोग, रांची के अधीन सदस्य के 2 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड स्टेट डाटा सेंटर के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के expansion हेतु राशि रुपए 57 करोड़ 82 लाख 29 हजार 826 रूपए मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2018-19 (फेज-वन) में जैप-आई.टी. बैंक खाते में संचित राशि से अर्जित ब्याज की राशि रुपए 20,00,40,735/- एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 (फेज-दो) में विभागीय बजट से स्वीकृति के उपरांत रुपए 18,96,48,775/- व्यय की गई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति तथा फेज-3 में संभावित व्यय रुपए 18,85,40,316/- की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC), सरवल के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-2953 , दिनांक 15 सितंबर 2011 में निहित पद वर्ग समिति द्वारा अनुशंसित पदों को विलोपित करने की स्वीकृति एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 31(2) के आलोक में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की मार्ग-निर्देशिका के आलोक में राज्य के शहर को सोलर सिटी के रूप में चयन करने एवं विकसित करने हेतु कुल प्राकल्लित राशि रुपए 80.75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (जिसमें से रूफटॉप पावर प्लांट बिना बैटरी के लिए 40% केंद्र एवं राज्यांश 60% एवं अवशेष योजनाओं का राज्यांश रुपए 3.75 करोड़ जेरेडा को अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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